जौनपुर, 04 सितम्बर (Udaipur Kiran) ।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी एन पांडेय की अदालत ने ढाई वर्ष पूर्व चापड़ से काटकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को गुरूवार को आजीवन कारावास व 22 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
अभियोजन कथानक के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र के तारापुर कॉलोनी निवासी उषा मौर्य पत्नी सुभाष चंद्र मौर्य ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसके किराएदार अफजल फहीम अंसारी ने किसी धारदार हथियार से मार कर अपनी पत्नी अकीला की हत्या कर दिया है। बाद में पता चला कि अकीला से अफजाल अंसारी की शादी नहीं हुई थी, बल्कि अकीला के पूर्व पति से चल रहे मुकदमे में सहायता करने के दौरान दोनों में करीबियां बढ़ी थी और मृतका उसके साथ किराए के घर में रहती थी।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस मामले में जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मेरे द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपित अफजल फहीम अंसारी को हत्या के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए भादंवि की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास व 22 हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया है।
(Udaipur Kiran) / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव
You may also like
Samoa में इबोला का कहर! भारत में कैसे रखें खुद को सुरक्षित?
Hardik pandya: एशिया कप से पहले हार्दिक पांड्या दिखे नए लुक में, फैंस के लिए पहचानना हुआ मुश्किल
बलरामपुर : गणेश विसर्जन में बजने वाले डीजे के भीषण आवाज की चिंता सता रही लोगों को
स्टॉक मार्केट में कमजोर शुरुआत के बाद सुग्स लॉयड के शेयरों पर लगा अपर सर्किट
उत्तराखंड में मातृ मृत्यु अनुपात आई कमी, मुख्यमंत्री ने जताई खुशी