मुरादाबाद, 25 सितम्बर (Udaipur Kiran News) . मुरादाबाद की उपभोक्ता अदालत ने गुरुवार को दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंम्पनी लिमिटेड को क्षति के भुगतान करने का आदेश दिया.
भोजपुर थाना क्षेत्र के बगिया धर्मपुर निवासी मो. रफी ने बीती 11 फरवरी को वाद दर्ज कराया था. मो. रफी ने दावा किया कि उन्होंने 25 अगस्त 2023 को इस बीमा कम्पनी से अपने ट्रक का बीमा करवाया था. इसकी वैधता एक साल तक की थी. इस पॉलिसी के अनुसार यदि वाहन क्षतिग्रस्त या पूरी तरह से नष्ट हो जाता है तो धनराशि देने की जिम्मेदारी बीमा कम्पनी की है. 26 फरवरी 2024 को हाईटेंशन लाइन की चिंगारी से ट्रक में आग लग गई थी. ट्रक में भरा हुआ 30 हजार रुपये का माल भी जल गया था. 23 जनवरी 2025 को बीमा कम्पनी ने कहा कि क्लेम एमवी एक्ट 1998 के अंतर्गत नहीं है और क्लेम खारिज कर दिया गया.
क्लेम प्रोसेस में सामने आया कि आग लगने के समय ट्रक भोजपुर थाने के सामने ट्रांसफॉर्मर के पास खड़ा था. ट्रक में बिना लाइसेंस के अवैध रूप से ई-कचरा भरा जा रहा था. इस दौरान पुलिस ने ट्रक को 31 जनवरी 2024 को धारा 269-270 के अंतर्गत पकड़ा था. विशेष लोक अभियोजक मोहन विश्नोई ने बताया कि इस मामले में उपभोक्ता अदालत ने बीमा कम्पनी को ट्रक में हुई क्षति के लिए ट्रक मालिक को 1 लाख 56 हजार 508 रुपये का देने का आदेश दिया है.
(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल
You may also like
तिलक वर्मा ने बचपन के कोच को दिया श्रेय, बोले- जब कोई नहीं जानता था, तब उनका साथ मिला
बिग ब्रदर 27 का धमाकेदार समापन: एशले हॉलिस ने $750,000 जीते
अहिल्यानगर में पुलिस ने किया लॉन्ग मार्च, 30 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार
विजयादशमी पर RSS के 100 साल होंगे पूरे, PM मोदी संघ की शताब्दी पर जारी करेंगे स्मारक टिकट और सिक्का
मुंबई-दिल्ली उड़ान 6E 762 पर बम की अफवाह, दिल्ली हवाई अड्डा बंद