Prayagraj, 06 नवम्बर (Udaipur Kiran) . इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ब्वायज हाई स्कूल एंड कॉलेज, गर्ल्स हाईस्कूल एंड कॉलेज के प्रधानाचार्य के लंबे समय से चल रहे विवाद को लेकर आदेश पारित किया है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि बीएचएस तथा जीएचएस के खातों का संचालन प्रिंसिपल एवं किसी अन्य अधिकारी द्वारा जो एडीएम रैंक से नीचे का अधिकारी न हो जिसे डीएम ने इस हेतु नियुक्त किया हो उसके द्वारा किया जाएगा.
यह आदेश न्यायमूर्ति एस एस शमसेरी ने हाई स्कूल सोसाइटी व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है. हाईकोर्ट ने पारित अपने विस्तृत आदेश में यह भी कहा है कि सी आई पी बी सी (चर्च ऑफ़ इंडिया, पाकिस्तान, वर्मा, सीलोन तथा चर्च ऑफ़ नार्थ इंडिया के खातों का संचालन संयुक्त रूप से कॉलेज के प्रधानाचार्य, डीएम Prayagraj और कमिश्नर ऑफ़ पुलिस Prayagraj के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा.
हाईकोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस उमेश कुमार को कॉलेजों के निरीक्षण के लिए ऑब्ज़र्वर नियुक्त किया है, जो कॉलेजों के रिकॉर्ड का निरीक्षण करेंगे तथा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आवश्यकता पड़ने पर निर्देश जारी करेंगे.
हाईकोर्ट के पूर्व जज यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कॉलेज का मैनेजमेंट अच्छी तरीक़े से चले. कोर्ट ने कॉलेजों के प्रधानाचार्य को निर्देश दिया है कि वे कॉलेज परिसर में पूर्व जज के लिए एक ऑफिस तथा स्टाफ आदि की व्यवस्था करेंगे.
कोर्ट का यह आदेश सिविल कोर्ट से विवाद तय होने तक तथा आरोपों प्रत्यारोपों को देखते हुए एवं प्रिन्सिपल के पद कों लम्बे समय तक धारण करने से व फंड के दुरुपयोग व भ्रष्टाचार को कम करने के लिए यह व्यवस्था की गई है. हाईकोर्ट के इस आदेश के तहत दोनों कॉलेजों के खातों का संचालन प्रिंसिपल के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया जाएगा.
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
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