नई दिल्ली, 28 अप्रैल . पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने संसद सुरक्षा चूक के आरोपित मनोरंजन डी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने 25 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अखंड प्रताप सिंह ने मनोरंजन डी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि आरोपित के खिलाफ आरोप काफी गंभीर हैं और ये संसद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है. दिल्ली पुलिस ने 15 जुलाई, 2024 को इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल की है. दिल्ली पुलिस ने 07 जून 2024 को पहली चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है, उनमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद हैं. दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है.
/संजय
/ सुनीत निगम
You may also like
पहलगाम आतंकी घटना पर कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र उजागर: वाजपेयी
पर्यावरण एवं मानवता की रक्षा के लिये जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण अभियान ही एकमात्र विकल्पः मंत्री पटेल
(अपडेट) दमोह: ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे दुकान में घुसा, चाय पीने खड़े दो मजदूरों की मौत
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग में बड़ा बदलाव, 53 प्रवक्ताओं की सूची जारी हुई
मप्र : राजधानी समेत 16 जिलों में हुई तेज बारिश, चली धूल भरी आंधी, ओले भी गिरे