नई दिल्ली, 22 सितंबर (Udaipur Kiran) . दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली दंगों की साजिश रचने की आरोपित देवांगन कलीता की जांच से संबंधित केस डायरी को संरक्षित रखे. जस्टिस रविंद्र जडेजा ने देवांगन कलीता की केस डायरी को संरक्षित रखे जाने की याचिका को मंजूर कर लिया, वहीं केस डायरी को दोबारा बनाने की मांग को खारिज कर दिया. जस्टिस रविंद्र डूडेजा की बेंच ने ये आदेश दिया.
कोर्ट ने 7 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में 2 दिसंबर 2024 को उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो देवांगन कलीता से संबंधित दो केस डायरियों को संरक्षित कर रखे. देवांगन कलीता की याचिका पर कोर्ट ने 14 नवंबर 2024 को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था.
देवांगन कलीता की ओर से पेश वकील ने उच्च न्यायालय से कहा था कि केस डायरी में पूर्व की तिथियों को अंकित कर बयानों को दर्ज किया गया है, जो कानूनी तौर पर वैध नहीं है. उन्होंने मांग की थी कि केस डायरी के दस्तावेजों को संरक्षित रखने का दिशानिर्देश जारी किए जाएं. तब कोर्ट ने कहा था कि हम एकतरफा आदेश जारी नहीं कर सकते हैं, दिल्ली पुलिस का जवाब आने दीजिए.
कलीता की ओर से कहा गया था कि ट्रायल कोर्ट में आरोप तय करने पर सुनवाई चल रही है. आरोप तय करने पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने केस डायरी में पूर्व की तिथियों वाले बयानों का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि देवांगन कलीता की पुलिस के साथ धक्का-मुक्की करवाने में मुख्य भूमिका थी.
कलीता पर आरोप है कि उसने 22 फरवरी 2020 को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास सड़क जाम करने के लिए लोगों को उकसाया था. कलीता को यूएपीए के मामले में जमानत मिल चुकी है. इस मामले में जिन लोगों को आरोपित बनाया गया है उनमें सफूरा जरगर, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा, शफा उर रहमान, आसिफ इकबाल तान्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, शरजील इमाम, फैजान खान, नताशा नरवाल और देवांगन कलीता शामिल हैं. इनमें सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल को जमानत मिल चुकी है.
बता दें कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और करीब दो सौ लोग घायल हो गए थे.
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा
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