अहमदाबाद : गुजरात हाई कोर्ट ने मर्डर के एक आरोपी को कैंसर के इलाज के लिए अमेरिका जाने की मांग की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि भारत में इलाज की अच्छी सुविधाएं हैं। जस्टिस डी ए जोशी ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी ने ऐसा कोई कागज नहीं दिखाया जिससे पता चले कि जो इलाज वो अमेरिका में कराने जा रहा हैं, वो सिर्फ वहीं मिल सकता है।
आरोपी चार दशकों से अमेरिका का नागरिक
आरोपी दरगाहवाला पिछले चार दशकों से अमेरिका का नागरिक है। उसपर 2022 में पुश्तैनी संपत्ति के एक मामले में मर्डर और साजिस का आरोप है। उन्हें मार्च 2024 में स्वास्थ के आधार पर जमानत मिली थी। लेकिन कोर्ट ने उनके गुजरात से बाहर जाने पर रोक लगा दिया था। उन्हें सिर्फ मुंबई में मेडिकल चेकअप के लिए जाने की इजाजत थी। कोर्ट ने आरोपी का पासपोर्ट भी जमा करा लिया था।
कैंसर के इलाज का दिया हवाला
आरोपी ने कोर्ट में एक नई अर्जी देते हुए कहा कि उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि वो अपने इलाज में अब तक 20 लाख रुपये से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट और पैरालाइसिस का अटैक भी आ चुका है। कोर्ट में उन्होंने कहा कि वो बिस्तर पर हैं और रोजमर्रा के कामों के लिए भी वह दूसरों पर निर्भर हैं। उनका कहना है कि वह अमेरिका में अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, जिससे उनका बेहतर इलाज हो सके। कोर्ट से उन्होंने विदेश जाने के लिए छह महीने की छूट मांगी थी।
शिकायतकर्ता के वकील ने अर्जी का किया विरोध
आरोपी के वकील ने कहा कि खराब सेहत की वजह से वो कोर्ट की सुनवाई में नहीं आ रहे हैं। वकील ने कोर्ट में दलील दी है कि आरोपी की गैरमौजूदगी में ट्रायल पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। शिकायतकर्ता के वकील ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी के द्वारा मर्डर सुपारी किलिंग थी और आरोपी को जमानत सिर्फ सेहत के आधार पर दी गई थी।
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