नई दिल्ली: उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जीएनसीटीडी के अग्नि सुरक्षा विभाग के दो ग्रुप 'ए' अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। अग्नि सुरक्षा विभाग के मंडल अधिकारी वेदपाल और सहायक मंडल अधिकारी उदयवीर सिंह को पिछले साल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राउ कोचिंग सेंटर के बेसमेंट लाइब्रेरी में तीन छात्रों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के मामले में निलंबित कर दिया गया था।
118, ओल्ड राजेंद्र नगर, दिल्ली स्थित आरएयू के आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में 27 जुलाई 2024 को भारी बारिश की वजह से पानी भर गया था, जिसके परिणामस्वरूप लाइब्रेरी में फंसे तीन छात्रों की मौत हो गई।
फायर सर्विस के अधिकारी ने अवैध रूप से दी थी मंजूरी
अग्नि सुरक्षा विभाग के अधिकारी वेदपाल और उदयवीर सिंह ने 1 जुलाई 2024 को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए परिसर का निरीक्षण किया और बेसमेंट को अवैध रूप से बैठक कक्ष एवं पुस्तकालय के रूप में उपयोग करने की अनुमति दे दी। दोनों को बेसमेंट के पुस्तकालय के रूप में दुरुपयोग के तथ्य को छिपाने और बेसमेंट के पुस्तकालय के रूप में दुरुपयोग के मामले को संदर्भित करने में अपनी ओर से विफलता के लिए जिम्मेदार पाया गया। उनकी गलत अनुशंसा के आधार पर डीएफएस द्वारा 9 जुलाई 2024 को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया।
पिछले साल दोनों अधिकारी किए गए थे निलंबित
पिछले साल जिला मजिस्ट्रेट की जांच के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दोनों अग्नि सुरक्षा अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। अब उपराज्यपाल ने सीसीएस (सीसीए) नियम 1965 के नियम 14 के साथ नियम-18 के तहत उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। एलजी वीके सक्सेना ने सतर्कता निदेशालय को तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है।
118, ओल्ड राजेंद्र नगर, दिल्ली स्थित आरएयू के आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में 27 जुलाई 2024 को भारी बारिश की वजह से पानी भर गया था, जिसके परिणामस्वरूप लाइब्रेरी में फंसे तीन छात्रों की मौत हो गई।
फायर सर्विस के अधिकारी ने अवैध रूप से दी थी मंजूरी
अग्नि सुरक्षा विभाग के अधिकारी वेदपाल और उदयवीर सिंह ने 1 जुलाई 2024 को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए परिसर का निरीक्षण किया और बेसमेंट को अवैध रूप से बैठक कक्ष एवं पुस्तकालय के रूप में उपयोग करने की अनुमति दे दी। दोनों को बेसमेंट के पुस्तकालय के रूप में दुरुपयोग के तथ्य को छिपाने और बेसमेंट के पुस्तकालय के रूप में दुरुपयोग के मामले को संदर्भित करने में अपनी ओर से विफलता के लिए जिम्मेदार पाया गया। उनकी गलत अनुशंसा के आधार पर डीएफएस द्वारा 9 जुलाई 2024 को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया।
पिछले साल दोनों अधिकारी किए गए थे निलंबित
पिछले साल जिला मजिस्ट्रेट की जांच के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दोनों अग्नि सुरक्षा अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। अब उपराज्यपाल ने सीसीएस (सीसीए) नियम 1965 के नियम 14 के साथ नियम-18 के तहत उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। एलजी वीके सक्सेना ने सतर्कता निदेशालय को तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है।
You may also like

आज गाबा में आर-पार की जंग, भारत के पास ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में सीरीज हराने का मौका, जानें इस मुकाबले में कैसी होगी पिच

What Is Atal Canteen Scheme Of Delhi In Hindi: क्या है अटल कैंटीन और यहां कितने में मिलेगा भोजन?, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार इस तारीख से शुरू करेगी योजना

400 कैमरे खंगाले, 500 गाड़ियों पर नजर, नोएडा में सिर कटी लाश का फिर भी नहीं लगा सुराग, 7 टीमें और लगीं

क्या है AMSS सिस्टम, कैसे करता है काम? जाने किन तकनीकी खराबियों से हजारों उड़ानें हुईं देरी का शिकार?

सीज वाहनों के लिए बनेगा नया यार्ड, परिवहन विभाग को मिलेगी बड़ी राहत




