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बिहार के कॉलेजों में प्रिंसिपल की नियुक्ति में नहीं चलेगी 'लॉबिंग', राजभवन हुआ सख्त, अब होगी निगरानी, जानें

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पटना: बिहार के कॉलेजों में प्रिंसिपल की नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अनियमितताओं को रोकने के लिए राजभवन सचिवालय ने बिहार भर के विश्वविद्यालयों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कुलपतियों का अब नियुक्तियों पर मनमाना नियंत्रण नहीं रहेगा और लॉबिंग या “जुगाड़” के ज़रिए पद हासिल करने की किसी भी कोशिश के परिणामस्वरूप संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। प्रिंसिपल नियुक्ति मामलायह कदम बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा हाल ही में आयोजित चयन प्रक्रिया के बाद उठाया गया है, जिसमें राज्य के संबद्ध कॉलेजों में पूर्णकालिक प्रिंसिपल पदों के लिए 116 योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। शुरुआत में, 173 पदों के लिए विज्ञापन दिया गया था, लेकिन केवल 156 उम्मीदवार ही पात्रता मानदंड को पूरा करते थे। इनमें से 116 ने सफलतापूर्वक साक्षात्कार पास कर लिया और अब उनकी नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति में पारदर्शिताराजभवन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि इन 116 कॉलेजों में वर्तमान में पदस्थ प्रभारी प्राचार्यों को नवनियुक्त पूर्णकालिक प्राचार्यों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। शेष 57 संबद्ध कॉलेजों के लिए, आगे की भर्ती होने तक कार्यवाहक प्राचार्य काम करते रहेंगे। पोस्टिंग प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, तीन सदस्यीय समिति आवंटन की देखरेख करेगी, जिसमें संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति अध्यक्ष होंगे, राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य और रजिस्ट्रार होंगे। दिशा निर्देश जारी महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी पोस्टिंग प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और सभी समिति सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। पोस्टिंग निर्धारित करने के लिए लॉटरी सिस्टम अपनाया जाएगा। कॉलेजों को पहले अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा, और चयनित प्रिंसिपलों की एक अलग सूची तैयार की जाएगी। प्रिंसिपलों के नाम वाली पर्चियां एक बॉक्स में रखी जाएंगी। एक कार्यालय परिचर या समकक्ष स्टाफ सदस्य नाम निकालेगा, और जिस प्रिंसिपल का नाम निकाला जाएगा उसे सूची में पहला कॉलेज आवंटित किया जाएगा, उसके बाद क्रम में अन्य कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। राजभवन हुआ सख्त राजभवन ने मानवीय आधार पर कुछ अपवादों की भी अनुमति दी है। प्राचार्यों से वरीयता के लिए विकल्प निम्नलिखित आधार पर एकत्र किए जाएंगे। जिसमें जीवनसाथी की एक ही स्थान पर तैनाती (यदि दोनों साथी सरकारी सेवा में हों), स्वयं या आश्रित परिवार के सदस्यों की जीवन-घातक बीमारियां (समर्थन हेतु मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा या स्व-घोषित शपथ-पत्र के साथ), शारीरिक विकलांगता वाले आश्रित, भले ही वे जीवन के लिए खतरा न हों। लापरवाही पर एक्शनइसके अलावा आवंटन प्रक्रिया के दौरान इन विकल्पों पर विचार किया जाएगा, तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नियुक्ति संबंधी निर्णयों में व्यक्तिगत और चिकित्सीय चुनौतियों का ध्यान रखा जाए। कुलाधिपति कार्यालय ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित प्रक्रियाओं से किसी भी तरह की लापरवाही या विचलन के परिणामस्वरूप कुलपति और विश्वविद्यालय के अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। राजभवन बिहार के उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता, पारदर्शिता और योग्यता आधारित नियुक्तियों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
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