बदायूं। मनोज नामक व्यक्ति ने चूहा मारने की कोशिश की, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह कदम उसे गंभीर कानूनी समस्याओं में डाल देगा।
सदर कोतवाली क्षेत्र में घटित इस चूहा हत्याकांड में मनोज को यह समझ नहीं आया कि चूहा मारने पर भी उसके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है।
घटना के बाद मनोज पुलिस हिरासत में आया और उसने स्वीकार किया कि वह चूहों से परेशान था, क्योंकि चूहों ने उसके घर का सामान बर्बाद कर दिया था। उसने बताया कि गरीबी के कारण वह खुद कई समस्याओं का सामना कर रहा है और चूहों ने उसके कपड़े भी कुतर दिए थे। इसलिए उसने चूहे को पत्थर से बांधकर नाले में फेंक दिया।
गुनाह कबूल करने के बाद उसने माफी मांगी और कहा कि भविष्य में वह ऐसा नहीं करेगा। पुलिस ने उसकी स्वीकारोक्ति के आधार पर एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद चार्जशीट अदालत में पेश की गई। चार्जशीट तैयार करने में पुलिस को चार महीने का समय लगा। इस मामले में सात पर्चे काटे गए और अंततः 30 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई।
घटना का विवरण: पिछले साल 25 नवंबर को, मनोज कुमार ने अपने घर से एक चूहा पकड़ा और उसे नाले में डुबो दिया। इस दौरान, पीएफए के विकेंद्र शर्मा ने उसे ऐसा करते हुए देखा और पुलिस को सूचित किया। विकेंद्र ने मनोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। पुलिस ने मनोज को गिरफ्तार कर लिया।
इसके बाद चूहे का बरेली के आईवीआरआई में पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर विकेंद्र की शिकायत पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मनोज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बाद में, मनोज को कच्ची जमानत पर रिहा कर दिया गया। वह घटना के पांचवें दिन अदालत में पेश हुआ, जहां उसे जमानत मिल गई।
मनोज ने कहा कि उसे नहीं पता था कि चूहा मारने के कारण वह इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। चूहा मारने के लिए कई दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जिन्हें लोग अपने घरों में रखते हैं। चूहा उसे काफी समय से परेशान कर रहा था और उसने उसके घर का महत्वपूर्ण सामान बर्बाद कर दिया था। उसकी बेटी को भी चूहे ने काट लिया था, जिसके इलाज में उसे काफी खर्च करना पड़ा।
छह महीने की सजा हो सकती है: जिला बार एसोसिएशन के महासचिव पवन कुमार गुप्ता ने बताया कि जिन धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई है, वे जमानतीय अपराध हैं। इस अपराध के लिए आरोपी को छह महीने तक की सजा हो सकती है।
पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई: सीओ सिटी आलोक मिश्रा ने चूहा मारने के आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।
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