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FM निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया रिवाइज्ड इनकम टैक्स बिल 2025

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में रिवाइज्ड नया इनकम टैक्स बिल पेश कर दिया. पिछले सप्ताह ही सरकार के द्वारा इनकम टैक्स बिल 2025 को वापस लिया गया था, जिसमें अब संशोधन किया गया है. यह बिल अब इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की जगह लागू होगा. केंद्र सरकार के द्वारा 13 फरवरी 2025 को पेश किया गया आयकर विधायक 2025 वापस ले लिया गया था.



संशोधित नए आयकर अधिनियम 2025 के बारे में जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नए विधेयक के बारे में बताया कि उन्हें इसे लेकर कहीं सुझाव प्राप्त हुए थे जिन्हें शामिल करना आवश्यक था. भ्रम की स्थिति ना हो इसीलिए पहले नए विधेयक को वापस ले लिया गया. और अब आयकर अधिनियम 1961 के अधिनियम को नए ड्राफ्ट से रिप्लेस किया जाएगा.



वित्त मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि यह नया विधेयक आसान भाषा में है, जो इनकम टैक्स से जुड़े कानून को कंसोलिडेटेड और संशोधित करेगा. इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी की बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली सलेक्ट कमेटी की लगभग सभी सिफारिश को सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है. ताकि नए अधिनियम और अधिक सटीक तथा कानूनी अर्थ को आसान भाषा में व्यक्त करें.



ये हुए बदलाव सेलेक्ट कमेटी के द्वारा सुझाए गए संदर्भों के अनुसार फ्रेस के एलाइनमेंट ड्राफ्टिंग जैसे कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय प्रवर समिति के द्वारा आयकर विधायक 2025 से जुड़े 285 सुझाव दिए गए थे. इसके संबंध में समिति के द्वारा 4,500 पेज की एक सुधार विस्तृत रिपोर्ट भी पेश की गई थी.



आसान भाषा में नया आयकर अधिनियम 2025देश में वर्षों से आयकर अधिनियम 1961 के सभी प्रावधानों का पालन किया जा रहा है. लेकिन इसकी भाषा और प्रावधानों की जटिलता के कारण नया आयकर अधिनियम लाया गया. आम आदमी भी इसे आसानी से पढ़ और समझ सके इसीलिए अधिनियम को 536 धारा और 16 अनुसूचियां में व्यवस्थित किया गया है. पुराने कानून में 5.12 लाख शब्द और 819 धाराएँ थीं. इसके अलावा पुराने आयकर विधेयक में 47 अध्याय थे जिन्हें कम करके 23 कर दिया गया है.

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