नई दिल्ली: स्मॉल सेविंग स्कीम में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारतीयों के बीच सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली बचत योजनाओं में से एक है. इसमें निवेश करने पर आपको सुरक्षित रिटर्न के साथ साथ टैक्स बेनिफिट भी मिलता है. सरकारी नियम के अनुसार, आप केवल अपने नाम पर एक ही पीएफ अकाउंट रख सकते है. दूसरा खाता खोलने पर इनवैलिड हो जाएगा. दूसरे खाते में डाला गया पैसा तो आपको वापस से मिल जाएगा लेकिन उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा. आप अपने लिए तो एक से ज्यादा पीपीएफ (PPF) खाता नहीं खोल सकते, लेकिन अपने नाबालिग बच्चे के लिए पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं. आप अपने और अपने बच्चे के PPF अकाउंट में हर साल कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपये से ज्यादा जमा नहीं कर सकते है. यदि आपने अपने अकाउंट में एक लाख रुपये जमा किया तो फिर उस साल अपने बच्चे के अकाउंट में केवल 50,000 रुपये ही जमा कर सकते हैं.पीपीएफ अकाउंट आप अपने लाइफ पार्टनर या किसी और के साथ ज्वाइंट नहीं खोल सकते है. PPF के क्या है फायदे
- PPF एक सुरक्षित और टैक्स-मुक्त निवेश विकल्प है. जिसमें हर साल 7.1% की दर से ब्याज मिलता है.
- इसमें जमा रकम, ब्याज और मैच्योरिटी के अमाउंट पर टैक्स छूट मिलती है.
- वैसे तो पीपीएफ अकाउंट 15 साल के लिए होता है, जिसे बाद में इसे 5-5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है.
- इसमें हर साल आप कम से कम 500 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं.
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