राजस्थान उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक एवं सांसद हनुमान बेनीवाल के घर का बिजली कनेक्शन काटे जाने के मामले में तीन दिन में 6 लाख रुपये जमा कराने की शर्त पर उनके घर का बिजली कनेक्शन तुरंत बहाल करने का आदेश दिया है।
प्रेमसुख बेनीवाल ने दी थी चुनौती
न्यायमूर्ति सुनील बेनीवाल की एकलपीठ ने प्रेमसुख बेनीवाल की याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा 10 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।
उच्च न्यायालय ने दिया आदेश
इस पर उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को तीन दिन में संबंधित प्राधिकारी के पास 6 लाख रुपये जमा कराने को कहा। इसके बाद याचिकाकर्ता का बिजली कनेक्शन तुरंत बहाल कर मामला निपटान समिति को भेजा जाए।
डिस्कॉम ने 2 जुलाई को काटा था कनेक्शन
डिस्कॉम ने 2 जुलाई को 10 लाख 75 हजार 658 रुपये बकाया बताते हुए कनेक्शन काट दिया था। मार्च 2025 में कुल बकाया 11 लाख 85 हज़ार रुपये था, जिसमें 8 लाख बेसिक रीडिंग और 3.95 लाख पेनल्टी (एलपीएस) शामिल थी। बेनीवाल ने दावा किया था कि 27 मार्च को 2 लाख रुपये जमा करने के बावजूद बिना कोई कारण बताए कनेक्शन काट दिया गया।
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