
जयपुर । राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पर प्रतिबंध होने के बावजूद कार्य व्यवस्था के नाम पर वन विभाग में कार्यरत सर्वेयर का तबादला करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अधिकरण ने प्रमुख वन सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और उप वन संरक्षक, झालावाड़ से जवाब तलब किया है। अधिकरण के सदस्य चेतनराम देवड़ा और लेखराज तोसवडा ने यह आदेश राजेश कुमार की अपील पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
अपील में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अधिकरण को बताया कि राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने परिपत्र जारी कर राज्य कर्मचारियों के तबादले पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद झालावाड़ में तैनात अपीलार्थी को गत 15 जुलाई को कार्य व्यवस्था के नाम पर टोंक में लगा दिया। इसके चुनौती देते हुए कहा गया कि राज्य सरकार का एक विभाग दूसरे विभाग के परिपत्र की पालना नहीं कर रहा है। इसके अलावा सेवा नियमों में कार्य व्यवस्था के नाम पर पदस्थापित करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। इसके अलावा अपीलार्थी अल्प वेतन भोगी है और मूल जगह के बजाए कार्य व्यवस्था के नाम पर दूरस्थ स्थान पर कार्य करने में असमर्थ है। ऐसे में विभाग के आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने याचिकाकर्ता का तबादला करने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
You may also like
Vastu Shastra: जाने किस दिशा में लगानी चाहिए आपको भी पितरों की तस्वीर, गलत दिशा का उठाना पड़ सकता हैं...
राजवंश पब्लिक स्कूल की छात्रा भूमिका शर्मा राजस्थान बोर्ड परीक्षा में टॉपर, हिन्दी दिवस पर होंगी सम्मानित
Big Diplomatic Win For India In SCO: भारत को मिली बड़ी कूटनीतिक जीत, एससीओ देशों ने घोषणापत्र में आतंकवाद पर पाकिस्तान की कर दी फजीहत
अफगानिस्तान में भीषण भूकंप: 250 की मौत, 400 से अधिक घायल, दिल्ली तक महसूस हुए झटके
Cricket Updates : एशिया कप का बुलावा आया, दिलीप ट्रॉफी छोड़ टीम इंडिया से जुड़े तिलक वर्मा